साझेदारी में व्यापार करने एवं 1.12 करोड रुपए के 2 चैक देने से जुड़ा प्रकरण
जज उषा प्रजापत ने 47.50 लाख रुपए के एक मुक़दमे को किया खारिज
अदालत ने भीनमाल, जालौर हाल रायसर प्लाजा निवासी राजूराम चौधरी को किया दोषमुक्त
रानीवाड़ा निवासी हीर सिंह ने 29 जून, 2021 को कोर्ट में पेश किया था परिवाद
*एडवोकेट संदीप यादव और शुभम पारीक ने राजूराम की ओर से क़ी कोर्ट में मजबूत पैरवी*
कहा हीर सिंह साझेदार नहीं होकर माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला था एम्पलोय
व्यापार में मूल कैपिटल राशि का निवेश करना भी परिवादी हीर सिंह नहीं कर सका साबित
लाखों रुपए के लेन-देन का कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होने को भी कोर्ट ने माना संदिग्ध मामला
हीर सिंह के आय का स्रोत साबित नहीं करने पर राजूराम नहीं है बकाया पेटे विधिक दायित्वाधीन